PMMVY: Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana 2025

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा समय-समय पर कई महत्वपूर्ण योजनाएं लाई चलाई जाती हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाना है। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है, साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए विभिन्न संसाधन और अवसर प्रदान किए जाते हैं।

प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं में से PMMVY (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana) एक महत्वपूर्ण योजना है, इस योजना की स्थापना प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2017 में शुरू की गई थी।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना है, इस योजना के तहत पहली और दूसरी बार मां बनने वाली महिलाओं को ₹11000 तक की राशि आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान की जाती है।

PMMVY Yojana

योजना का नाम  PMMVY (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana)
स्थापनावर्ष 2017
संबंधित विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग
लाभार्थीगर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं
उद्देश्य  गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना
आर्थिक सहायता राशि₹11000

लाभ

पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं को ₹5000 की राशि दो किस्तों में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। वहीं, दूसरी बार माँ बनने वाली महिलाओं को ₹6000 की राशि एक ही किस्त में उनके बैंक खाते में प्रदान की जाती है।

पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं को कुल ₹5000 की राशि तीन किस्तों में इस प्रकार दी जाती है:-

पहली किस्त: गर्भावस्था के पंजीकरण के समय ₹3000 प्रदान किए जाते हैं।  

दूसरी किस्त: बच्चे का जन्म पंजीकरण हो जाने पर ₹2000 दिए जाते हैं।

यदि कोई महिला दूसरी बार माँ बनती है और उसकी संतान बेटी होती है तो जन्म पंजीकरण होने के बाद सरकार की ओर से ₹6000 की राशि प्रदान की जाती है। यदि संतान के रूप में पुत्र का जन्म होता है, तो इस योजना के तहत कोई आर्थिक लाभ नहीं दिया जाता।

उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं को गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस सहायता से महिलाओं को अच्छा पोषण मिल सकेगा, स्वास्थ्य देखभाल में मदद होगी और बच्चे की बेहतर देखभाल हो पाएगी। साथ ही, यह योजना गर्भावस्था और प्रसव के समय आने वाली परेशानियों को कम करने के लिए महिलाओं को आर्थिक सहारा प्रदान करती है।

पात्रता

  • गर्भवती महिला का गर्भावस्था का पंजीकरण होना जरूरी है।
  • पहली और दूसरी बार मां बनने वाली महिलाएं।
  • महिला के पास बैंक खाता होना चाहिए, जो आधार कार्ड से जुड़ा हो।
  • महिला की उम्र 19 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • वार्षिक आय ₹800000 से कम होनी चाहिए।
  • केंद्रीय या राज्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

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